देहरादून: उत्तराखंड में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से बंजी जंपिंग स्टेशनों के संचालन हेतु एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) लागू कर दी गई है। अब इसके आधार पर नियमावली बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है।
अब तक बंजी जंपिंग के लिए नहीं बनी नियमावली :
उत्तराखंड में बंजी जंपिंग तेजी से उबर रहा है, लेकिन अब तक प्रदेश में बंजी जंपिंग के लिए नियमावली नहीं बन सकी है। इससे बंजी जंपिंग स्टेशनों के लिए पर्यटक सुरक्षा मानकों को लेकर स्पष्टता नहीं बन पा रही है। इसके कारण विभाग भी स्टेशन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकता नजर आता रहा है। अब पर्यटन विभाग ने नियमावली न बनने तक प्रदेश के बंजी जंपिंग स्टेशनों के लिए एसओपी जारी की है।
पिछले साल बंजी जंपिंग के दौरान गिरा था पर्यटक
पिछले साल शिवपुरी स्थित हिमालयन थ्रिल कंपनी के बंजी जंपिंग स्टेशन में जंपिंग के दौरान एक पर्यटक रोप के साथ नीचे गिर गया था। इस घटना के दौरान बंजी जंपिंग स्टेशन में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी उजागर हुई थी। जिससे सबके लेते हुए अब विभाग पर्यटकों के सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने को लेकर एक्शन मोड पर आ गया है।
जारी की गई एसओपी के ये हैं प्रमुख बिंदु
बंजी जंपिंग स्टेशन के संचालन से पहले अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।
ऑपरेटर एवं कर्मचारियों का उचित प्रशिक्षण होना आवश्यक है।
पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
बंजी जंपिंग से पहले पर्यटकों का स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा।
प्रत्येक जंप के बाद उपकरणों की जांच और रखरखाव अनिवार्य होगा।
आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखनी होगी।
पर्यटकों को बंजी जंपिंग के जोखिम और सुरक्षा उपायों की जानकारी देना जरूरी होगा।
साहसिक खेल अधिकारी जसपाल सिंह चौहान ने बताया कि बंजी जंपिंग स्टेशनों के लिए एसओपी जारी कर दी गई है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।











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